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Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने बाहुबली रमाकांत यादव को दिया आपराधिक इतिहास बताने के लिए वक्त
Sat, 10 Dec 2022 09:44 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 10 Dec 2022 09:44 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार बार के सांसद तथा पांच बार के विधायक बाहुबली रमाकांत यादव को हलफनामे में अपना आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए समय दिया है। अर्जी पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
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रमाकांत यादव
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार बार के सांसद तथा पांच बार के विधायक बाहुबली रमाकांत यादव को हलफनामे में अपना आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए समय दिया है। अर्जी पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। वह फूलपुर, आजमगढ़ में जहरीली शराब मामले में आरोपित हैं।
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यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने रमाकांत यादव की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता ने ही आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। 20 फरवरी 22 को जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत मामले में फूलपुर थाने में एफ आईआर दर्ज कराई गई है। याची सहित उसके लोगों पर नकली शराब बेचने का आरोप है।
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