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हाईकोर्ट : सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोगकर वीडियो शेयर करने वाले की जमानत मंजूर
Thu, 16 Mar 2023 09:15 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 16 Mar 2023 09:15 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने और शेयर करने वाले शख्स को राहत दे दी है। जस्टिस अजय भनोट ने याची आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
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न्यायालय
- फोटो : file photo
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने और शेयर करने वाले शख्स को राहत दे दी है। जस्टिस अजय भनोट ने याची आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। आरोपी सुजीत शर्मा ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। याची पर सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है।
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याची पर आरोप था कि उसने व्हाट्स एप पर वीडियो भी शेयर किया था। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियुक्त सांविधानिक गण्यमान्य लोगों को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। आरोपी के खिलाफ सात अक्तूबर 2022 को जिला कुशीनगर के थाना पतेहरवा में धारा 504, 506, 386 आईपीसीए व धारा 66 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। याची 21 अक्तूबर 2022 से जेल में है।
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