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हाईकोर्ट ने पीडीए से कहा, इंदिरा भवन का नक्शा पेश करें
Thu, 02 Jun 2022 01:21 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 Jun 2022 01:21 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) को सिविल लाइंस स्थित इंदिरा भवन व्यावसायिक केंद्र का स्वीकृत नक्शा पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मोहम्मद इरशाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इसकेपहले सुनवाई केदौरान पीडीए इंदिरा भवन व्यावसायिक केंद्र का स्वीकृत नक्शा पेश नहीं कर सका। पीडीए ने नक्शा दाखिल करने के लिए समय मांगा और कोर्ट को बताया कि सफाई अभियान चल रहा है। अतिक्रमण हटाने केलिए दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई नियत की है।
याचिका में मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू ने जनहित याचिका दायर कर इंदिरा भवन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि बिना अनुमति दीवार हटाकर सटर लगा लिए गए हैं। खाली जगहों, पोडियम, बरामदों में अवैध दुकानें धड़ल्ले से चल रहीं हैं।
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चारों तरफ़ गंदगी का अंबार लगा है। विद्युत तारों का जाल बिछा है। लिफ्ट खराब रहती है। अग्नि शमन यंत्र की कमी है, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर भेजा था, जिसने अपनी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि की है। इस पर हाई कोर्ट ने पीडीए से भवन का स्वीकृत नक्शा पेश करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो
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इसकेपहले सुनवाई केदौरान पीडीए इंदिरा भवन व्यावसायिक केंद्र का स्वीकृत नक्शा पेश नहीं कर सका। पीडीए ने नक्शा दाखिल करने के लिए समय मांगा और कोर्ट को बताया कि सफाई अभियान चल रहा है। अतिक्रमण हटाने केलिए दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई नियत की है।
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याचिका में मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू ने जनहित याचिका दायर कर इंदिरा भवन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि बिना अनुमति दीवार हटाकर सटर लगा लिए गए हैं। खाली जगहों, पोडियम, बरामदों में अवैध दुकानें धड़ल्ले से चल रहीं हैं।
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चारों तरफ़ गंदगी का अंबार लगा है। विद्युत तारों का जाल बिछा है। लिफ्ट खराब रहती है। अग्नि शमन यंत्र की कमी है, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर भेजा था, जिसने अपनी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि की है। इस पर हाई कोर्ट ने पीडीए से भवन का स्वीकृत नक्शा पेश करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो