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विधायक विजय मिश्रा के अल्लापुर कॉम्प्लेक्स के मामले में आज पीडीए में सुनवाई
Mon, 02 Nov 2020 12:43 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 02 Nov 2020 12:43 AM IST
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prayagraj news : विधायक विजय मिश्रा का पांच मंजिला भवन।
- फोटो : prayagraj
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आगरा जेल में बंद ज्ञानपुर से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। अल्लापुर स्थित पांच मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में कमिश्नर कोर्ट से उन्हें छह नवंबर तक की राहत मिली है। इसके लिए दो नवंबर तक अपील की जा सकती है। याची को पीडीए के जोनल अफसर के सामने अपना पक्ष रखना होगा। अपील के लिए सोमवार को अंतिम मौका है।
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कमिश्नर के आदेश के बाद शनिवार तक पीडीए में कॉम्प्लेक्स के मामले अपील नहीं की गई थी। जबकि प्राधिकरण और पुलिस ने ध्वस्तीकरण के लिए पूरी तैयारी की थी। फोर्स, जेसीबी के साथ किराए पर पोकलैंड मशीन भी मंगाई गई थी। जोनल अधिकारी शिवानी सिंह के मुताबिक कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार तक अपील की जा सकती है। मामले में पक्षकार को अपनी बात कहने और साक्ष्य प्रस्तुत का अधिकार होगा। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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क्या है मामला
विधायक विजय मिश्रा के अल्लापुर पुलिस चौकी के पास स्थित पांच मंजिला भवन को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध बताकर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था। करीब पांच सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित इस कॉम्प्लेक्स में व्यावसायिक और आवासीय निर्माण (फ्लैट) भी बनाए गए हैं। पीडीए अफसरों के मुताबिक कॉम्प्लेक्स बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से बनाया गया है।
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भूमि कब्जे का भी है मामला
अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के साथ विधायक की वह जमीन भी विवादों में है, जिस पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। पीडीए अफसर इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स की भूमि का स्वामित्व किसका है। सूत्रों के मुताबिक यहां भूूूूमि कब्जे का मामला भी है, जिसे ध्वस्तीकरण से इतर निस्तारित किया जाएगा।
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28 अक्तूबर को मिली थी राहत
विधायक विजय मिश्रा सास इंद्रकली इस मामले में पक्षकार बनी हैं। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 28 अक्तूबर को कमिश्नर ने कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण मामले में दो नवंबर तक अपील करने और एक मौका सुनवाई का देने का आदेश पारित किया था। पीडीए के जोनल अफसर मामले की सुनवाई कर छह नवंबर तक मामले को निस्तारित करेंगी।कमिश्नर के आदेश के बाद शनिवार तक पीडीए में कॉम्प्लेक्स के मामले अपील नहीं की गई थी। जबकि प्राधिकरण और पुलिस ने ध्वस्तीकरण के लिए पूरी तैयारी की थी। फोर्स, जेसीबी के साथ किराए पर पोकलैंड मशीन भी मंगाई गई थी। जोनल अधिकारी शिवानी सिंह के मुताबिक कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार तक अपील की जा सकती है। मामले में पक्षकार को अपनी बात कहने और साक्ष्य प्रस्तुत का अधिकार होगा। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।