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हाथरस जिला पंचायत अध्यक्ष की याचिका खारिज

Mon, 17 Jun 2019 07:51 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 17 Jun 2019 07:51 PM IST
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Hathras District Panchayat President's petition dismissed
Decision of court - फोटो : amar ujala
हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ओमवती देवी ने याचिका दाखिल कर नोटिस की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। इससे पूर्व कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब करते हुए अविश्वास प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज तलब किए थे।
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प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि नोटिस को ही अविश्वास प्रस्ताव माना जा सकता है जबकि, याची का कहना था कि नोटिस के प्रस्ताव की प्रति संलग्न नहीं की गई है और न ही सदस्यों की ओर से जिलाधिकारी को प्रेषित प्रस्ताव पर कोई तिथि अंकित है। इस स्थिति में जिलाधिकारी हाथरस द्वारा जारी नोटिस अवैधानिक है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी है। ओमवती देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 22 जून को मतदान होना है। पंचायत के 16 सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 
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