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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मिली जमानत
Mon, 07 Jan 2019 11:43 PM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: राजेश सैनी
Updated Mon, 07 Jan 2019 11:43 PM IST
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यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा
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आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उनको हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया था। जिसपर उन्होंने सोमवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। कोर्ट ने जमानत मंजूर कर जमानतें दाखिल करने पर रिहा कर दिया। मुकदमे की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र को सुनकर दिया है। घटना 30 जनवरी 2017 की मथुरा के जमुनापार थाने की है। वादी जहुरउद्दीन प्रभारी उड़नदस्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि जांच के दौरान भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा की वृंदावन में बड़ी होर्डिंग लगी पाई गई थी। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
विधायक विक्रम सिंह ने कराई जमानत
आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में फतेहपुर के विधायक विक्रम सिंह ने सोमवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत मंजूर कर जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अधिवक्ता मनोज सिंह लोकेश को सुनकर दिया है।
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घटना 19 जनवरी 2017 की फतेहपुर के कोतवाली थाने की है।
आरोप है कि बिना अनुमति के समर्थकों के साथ 250 वाहनों में झंडा लगा कर जुलूस निकाला था। वाहन के कागजात मांगने पर दिखा नहीं पाए थे। चौकी प्रभारी ने कानून और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।
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यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र को सुनकर दिया है। घटना 30 जनवरी 2017 की मथुरा के जमुनापार थाने की है। वादी जहुरउद्दीन प्रभारी उड़नदस्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि जांच के दौरान भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा की वृंदावन में बड़ी होर्डिंग लगी पाई गई थी। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
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विधायक विक्रम सिंह ने कराई जमानत
आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में फतेहपुर के विधायक विक्रम सिंह ने सोमवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत मंजूर कर जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अधिवक्ता मनोज सिंह लोकेश को सुनकर दिया है।
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घटना 19 जनवरी 2017 की फतेहपुर के कोतवाली थाने की है।
आरोप है कि बिना अनुमति के समर्थकों के साथ 250 वाहनों में झंडा लगा कर जुलूस निकाला था। वाहन के कागजात मांगने पर दिखा नहीं पाए थे। चौकी प्रभारी ने कानून और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।