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High Court : फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत के चुनाव को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Thu, 29 Aug 2024 01:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 29 Aug 2024 01:32 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सपा प्रत्याशी डॉ.नंद किशोर शाक्य की याचिका पर अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडेय को सुनकर दिया है। महानिबंधक की रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के उपबंधों का पालन करते हुए दाखिल की गई। याचिका में चुनाव को अवैध करार देकर रद्द करने की मांग की गई है।

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Election of Farrukhabad MP Mukesh Rajput challenged, High Court issues notice
सांसद मुकेश राजपूत। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी कर उनके चुनाव की वैधता चुनौती में दाखिल चुनाव याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सपा प्रत्याशी डॉ.नंद किशोर शाक्य की याचिका पर अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडेय को सुनकर दिया है। महानिबंधक की रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के उपबंधों का पालन करते हुए दाखिल की गई। याचिका में चुनाव को अवैध करार देकर रद्द करने की मांग की गई है।

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याचिका में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी की 2676 वोटों से जीत हुई है। एक प्रत्याशी अमर सिंह जिनका नामांकन दोषपूर्ण था, फिर भी स्वीकार किया गया। अमर सिंह को 3500 वोट मिले हैं। यदि उनका नामांकन नियम का पालन न करने के कारण निरस्त हो गया होता तो याची विजयी होता। यह भी आरोप है कि इंडिया गठबंधन के मतदाताओं पर लाठीचार्ज कर भगा दिया गया। उन्हें वोट डालने से रोका गया। इसकी एफआईआर दर्ज है। विपक्षी सांसद पर करप्ट प्रैक्टिस करने का भी आरोप लगाया गया है। 

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