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High Court : लेखपाल को सेवानिवृति लाभ न देने पर डीएम बागपत से जवाब तलब, सेवाकाल में भ्रष्टाचार का लगा था आरोप

Wed, 10 Jul 2024 07:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 10 Jul 2024 07:15 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने मेरठ निवासी सुखपाल सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि याची लेखपाल पर सेवाकाल में चालीस हजार रुपया घूस मांगे जाने पर खेखड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।

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DM Baghpat reply sought for not giving retirement benefits to accountant, he was accused of corruption durin
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी सेवानिवृत लेखपाल को नियमित पेंशन और जीपीएफ न दिए जाने पर बागपत के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से एक हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया हैं।

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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने मेरठ निवासी सुखपाल सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि याची लेखपाल पर सेवाकाल में चालीस हजार रुपया घूस मांगे जाने पर खेखड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। अपराधिक मामला मेरठ की पीसी एक्ट की विशेष अदालत में लंबित है। इसी आधार पर सेवानिवृत के बाद याची को नियमित पेंशन नही दी जा रही और उसके जीपीएफ पर भी रोक लगा दी गई है। जबकि नियमित पेंशन पाना हर सेवानिवृत कर्मचारी का हक है।

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कोर्ट ने बागपत के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से एक हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है। कोर्ट ने बागपत के सिविल जज के जरिए डीएम बागपत की आदेश की प्रति 24 घंटे में डीएम को तामील कराने का आदेश भी दिया है।

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