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वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 21 May 2017 01:47 AM IST
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इलाहाबाद
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सेंट जोसेफ कालेज के वाइस प्रिंसिपल लेसिली कुटीनो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। गिरफ्तारी न होने के कारण अब पुलिस की ओर से सोमवार को चल एवं अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी वाइस प्रिंसिपल अदालत में हाजिर होकर जेल जाए बिना जमानत या अंतरिम जमानत के प्रयास में है। वह छात्र के परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के प्रयास में हैं।
थाना प्रभारी मनोज तिवारी ने बताया कि पुलिस की ओर से फरार वाइस प्रिंसिपल की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनकी इलाहाबाद स्थित आवास के अलावा मंगलुरू में पैत्रिक आवास की संपत्ति कुर्क करने को अदालत में आवेदन किया जाएगा। शनिवार को सीजेएम अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। पुलिस की तीन टीमों ने गिरफ्तारी के लिए शुक्रवार देर रात और शनिवार को कालेज परिसर स्थित आवास, नैनी, लखनऊ, तथा शहर के कुछ स्थानों पर दबिश दी। पुलिस ने आरोपी का एक और नया नंबर और ट्रेस किया है, जिसे शुक्रवार रात सर्विलांस पर लगा दिया है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी इस प्रयास में है कि जेल न जाना पड़े। इसीलिए सीजेएम अदालत के जरिए नकल की प्रमाणित प्रति लेने के प्रयास किए। कोर्ट में एफआईआर न होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिल सकी। पुलिस इस प्रकरण में जोवेनाइल एक्ट की धाराओं के साथ सोमवार को कोर्ट में एफ आईआर भेजेगी।
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थाना प्रभारी मनोज तिवारी ने बताया कि पुलिस की ओर से फरार वाइस प्रिंसिपल की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनकी इलाहाबाद स्थित आवास के अलावा मंगलुरू में पैत्रिक आवास की संपत्ति कुर्क करने को अदालत में आवेदन किया जाएगा। शनिवार को सीजेएम अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। पुलिस की तीन टीमों ने गिरफ्तारी के लिए शुक्रवार देर रात और शनिवार को कालेज परिसर स्थित आवास, नैनी, लखनऊ, तथा शहर के कुछ स्थानों पर दबिश दी। पुलिस ने आरोपी का एक और नया नंबर और ट्रेस किया है, जिसे शुक्रवार रात सर्विलांस पर लगा दिया है।
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पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी इस प्रयास में है कि जेल न जाना पड़े। इसीलिए सीजेएम अदालत के जरिए नकल की प्रमाणित प्रति लेने के प्रयास किए। कोर्ट में एफआईआर न होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिल सकी। पुलिस इस प्रकरण में जोवेनाइल एक्ट की धाराओं के साथ सोमवार को कोर्ट में एफ आईआर भेजेगी।
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