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हत्या में पिता पुत्र को उम्रकैद

Mon, 28 Aug 2017 09:19 PM IST
Updated Mon, 28 Aug 2017 09:19 PM IST
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हत्या में पिता पुत्र को उम्रकैद
हत्या में पिता-पुत्र सहित तीन को उम्रकैद
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इलाहाबाद। जिला न्यायालय ने युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप साबित होने पर राम कैलाश मिश्र, सतीश मिश्र और जय प्रकाश यादव को उम्रकैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 30 हजार रुपये मृतक की मां शिव संवारी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह आदेश एडीजे राम मनोहर नारायण मिश्र ने डीजीसी राम अभिलाष सिंह को सुनकर दिया है।

अभियोजन के अनुसार मामला बारा थाने का है। घटना 14 मई 2012 की है। वादी बाल कृष्ण शुक्ल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हरिहरपुर हंडिया निवासी दिव्य कुमार मिश्र उसकी बुआ का लड़का है। वह कीडगंज में किराए का कमरा लेकर रहता था। बीए का छात्र था। अभियुक्त सतीश मिश्रा और जय प्रकाश यादव मिश्रा लाज में रहते थे। 13 मई को मृतक ने वादी को बताया कि सतीश के गांव लोहगरा में पूजा है । उन्हीं के साथ जा रहा हूं। रात एक बजे के लगभग एक रिश्तेदार के पास फोन पर सूचना मिली की दिव्य कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। लाश तलाब में फेंक दी गई थी। हत्या का कारण प्रेम प्रपंच बताया गया है। विवेचना के बाद पुलिस ने सतीश और उसके पिता राम कैलाश उर्फ भैया लाल और जय प्रकाश के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन ने सात गवाह पेश किया है। कोर्ट ने जय प्रकाश यादव को आर्म्स एक्ट में भी दो साल की सजा सुनाई है।
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