{"_id":"63067362265f364bb11ccb52","slug":"court-the-bail-application-of-the-accused-constable-in-the-four-kg-silver-robbery-case-rejected-allahabad-news-ald3400091106","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट : चार किलो चांदी लूट मामले में आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट : चार किलो चांदी लूट मामले में आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
चार किलो चांदी लूट मामले में आरोपित सिपाही की जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज। शाहगंज थाने के सामने से व्यवसाई से चार किलो चांदी लूट मामले में आरोपित राहुल सिंह निवासी आनंदपुर कृष्ण नगर मथुरा की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। अपर जिला जज कृष्ण कुमार ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिव शरण श्रीवास्तव और बालकृष्ण मिश्र और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दिया।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा विक्रम सिंह निवासी हाथरस ने थाना शाहगंज पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि छह अगस्त 2022 को तीन लोग क्राइम ब्रांच का बताते हुए चार किलो चांदी लूट लिए। अदालत ने कहा कि पुलिस बल का दायित्व है कि वह जनमानस एवं संपत्ति की सुरक्षा करे, परंतु उपरोक्त मामले में स्वयं अभियुक्त पुलिस विभाग का होने पर भी रक्षा के बजाय चांदी की लूटपाट की। रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ गया। अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से लूट कारित किया। आरोपित के कब्जे से लूटी गई चांदी बरामद हुई। जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है
विज्ञापन
प्रयागराज। शाहगंज थाने के सामने से व्यवसाई से चार किलो चांदी लूट मामले में आरोपित राहुल सिंह निवासी आनंदपुर कृष्ण नगर मथुरा की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। अपर जिला जज कृष्ण कुमार ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिव शरण श्रीवास्तव और बालकृष्ण मिश्र और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दिया।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा विक्रम सिंह निवासी हाथरस ने थाना शाहगंज पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि छह अगस्त 2022 को तीन लोग क्राइम ब्रांच का बताते हुए चार किलो चांदी लूट लिए। अदालत ने कहा कि पुलिस बल का दायित्व है कि वह जनमानस एवं संपत्ति की सुरक्षा करे, परंतु उपरोक्त मामले में स्वयं अभियुक्त पुलिस विभाग का होने पर भी रक्षा के बजाय चांदी की लूटपाट की। रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ गया। अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से लूट कारित किया। आरोपित के कब्जे से लूटी गई चांदी बरामद हुई। जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है
विज्ञापन