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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Convict sentenced to seven years in prison for abducting a minor; acquitted of charge.

हाईकोर्ट : नाबालिग को ले जाने के दोषी को सात साल की कैद, दुष्कर्म के आरोप से बरी

Wed, 14 Oct 2026 06:40 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 14 Oct 2026 06:40 PM IST
सार

अदालत ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के दोषी अनीश उर्फ छोटू निवासी इटवा, थाना रैपुरा, जिला चित्रकूट को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाए है।

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Convict sentenced to seven years in prison for abducting a minor; acquitted of charge.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के दोषी अनीश उर्फ छोटू निवासी इटवा, थाना रैपुरा, जिला चित्रकूट को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाए है। हालांकि, अदालत ने उसे दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया। यह फैसला न्यायाधीश मृदांशु कुमार ने कोर्ट ने सुनाया है।

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अभियोजन के अनुसार, घटना आठ जनवरी 2012 की है। अभियुक्त वादी के यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाता था। आरोप था कि वह वादी की नाबालिग बेटी को बहलाकर भगा ले गया। मामले में दुष्कर्म, अपहरण व अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।
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पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में दुष्कर्म से इन्कार और मेडिकल रिपोर्ट से आरोप की पुष्टि न होने के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को इस आरोप से बरी कर दिया। 

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