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Prayagraj News: कछुआ सेंचुरी क्षेत्र में बालू खनन के आरोप में 12 पर केस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 May 2025 01:09 AM IST
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Case filed against 12 people for sand mining in Turtle Sanctuary area
कछुआ सेंचुरी क्षेत्र गोगांव गंगा घाट पर गैरकानूनी तरीके से बालू खनन करने के आरोप में वन विभाग ने 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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मेजा के परानीपुर गंगा घाट से गोगांव मिर्जापुर तक कछुआ सेंचुरी क्षेत्र घोषित है। उच्च न्यायालय ने कछुआ सेंचुरी क्षेत्र में बालू खनन पर रोक लगाई है। लेकिन, आरोप लगाया जाता है कि यहां बड़े पैमाने पर बालू खनन हो रहा है। वन क्षेत्राधिकारी मेजा अजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात में गोगांव गंगा घाट पर छापामारी की गई। वहां पर खनन में संलिप्त लोग ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर भाग गए। उन्होंने बताया कि खनन में संलिप्त लोगों में साधू मांझी, हरिशंकर मांझी, तौलन मांझी, छैल बिहारी, अभयराज, विनोद, जगन्नाथ मांझी, लखन लाल, बसंत लाल, परानू, रामसजीवन, अनुज निवासी गोगांव थाना जिगना मिर्जापुर के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मोटर चलित नाव द्वारा बालू का अवैध खनन करते पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। छापा मारने के दौरान दरोगा अरुण कुमार श्रीवास्तव, रामचन्द्र यादव, राजदीप, अवधेश कुमार शामिल रहे। संवाद
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