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Prayagraj : ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सामुदायिक हॉल में भी अब बनाए जा सकेंगे बूथ, चुनाव आयोग कर रहा विचार
Fri, 07 Nov 2025 05:47 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 07 Nov 2025 05:47 PM IST
सार
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बूथों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बहुमंजिला भवनाें, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, आरडब्ल्यूए कॉलोनी परिसर के भूतल पर सामान्य सुविधा क्षेत्र या सामुदायिक हॉल है तो वहां बूथ स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।
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मतदाता गहन पुनरीक्षण।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बूथों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बहुमंजिला भवनाें, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, आरडब्ल्यूए कॉलोनी परिसर के भूतल पर सामान्य सुविधा क्षेत्र या सामुदायिक हॉल है तो वहां बूथ स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। आयोग के निर्देश हैं कि एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, जबकि इससे पहले यह मानक एक बूथ पर अधिकतम 1400 मतदाताओं का था।
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ऐसे में बड़ी संख्या में मतदाताओं के बूथ बदलेंगे और बूथों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि नए बूथों की स्थापना में यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी परिवार न टूटे।आयोग ने शहरी क्षेत्र की नई आवासीय कॉलोनियों और विस्तारित क्षेत्राें में भी नए बूथों की स्थापना के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि विशेष परिस्थितियों में ही 300 से कम मतदाता वाले बूथों को रखा जाए। अस्थायी निर्माण वाले बूथों ओर अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले बूथों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए।
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आयोग ने ऐसे बूथों को भी चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं, जो मुख्य गांव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर हैं। ऐसे बूथों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मतदेय स्थल की दूरी दो किलोमीटर से अधिक न हो। मतदाताओं को बूथ ढूंढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार बूथों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे। बूथों की नई सूची में कोई भी ऑक्जिलरी (सहायक) बूथ नहीं रखा जाएगा। आयोग ने यह निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी राजनीति दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर कोई भी बूथ नहीं होगा। यदि कोई बूथ ऐसे भवन है, जिसका स्वामित्व किसी राजनीति व्यक्ति के पास है तो विकल्प तलाश कर उसको स्थानांतरित कर दिया जाए।
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