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एपीओ भर्ती परीक्षा: 80 फीसदी सीट आरक्षित करने के मामले में सुनवाई टली

Mon, 19 Sep 2022 09:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 19 Sep 2022 09:45 PM IST
सार

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मामले में यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में जरूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि तय कर दी थी। 

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APO Exam Hearing postponed in the matter of reserving 80 percent seats
court new - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती परीक्षा में सोमवार को सुनवाई नहंी हो सकी। कोर्ट अब इस मामले में बाद में सुनवाई करेगी। मामले में भर्ती परीक्षा में 80 फीसदी सीटें आरक्षित किए जाने की मांग को लेकर विनय कुमार पांडेय की ओर से दाखिल की गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मामले में यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में जरूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि तय कर दी थी।

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