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हाईकोर्ट : नकली डीजल आपूर्ति के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

Fri, 29 Oct 2021 09:06 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 29 Oct 2021 09:06 PM IST
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Anticipatory bail granted to accused of supplying fake diesel from High Court
Allahabad High Court - फोटो : प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के व्यवसायी जितेंद्र प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और कहा कि 25 हजार के मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा किया जाए। याची के खिलाफ टैंकर में नकली डीजल की आपूर्ति करने के आरोप में बेलीपार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने जितेंद्र प्रताप सिंह की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।
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याची का कहना था कि उसके खिलाफ इससे पहले कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। टैंकर कंपनी से संबद्ध था। बंद पेट्रोल पंप पर पाया गया, जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि याची पूछताछ के लिए मौजूद रहेगा। किसी को धमकी नहीं देगा, प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट की अनुमति बगैर देश नहीं छोड़ेगा। कोर्ट ने कहा है कि विवेचना अधिकारी तीन माह में विवेचना पूरी करें।
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हाईकोर्ट बार एसो. चुनाव मतदाता सूची में सदस्य की फोटो अनिवार्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान के लिए मतदाता सूची में फोटो अनिवार्य कर दी गई है। जिन अधिवक्ताओं की मतदाता सूची में फोटो नहीं है, एल्डर कमेटी ने ऐसे सभी सदस्यों से अनुरोध किया हैं कि वे 30 अक्तूबर शाम पांच बजे तक काउंटर संख्या 9 पर पासपोर्ट साइज फोटो जमा कर दें। ताकि मतदाता सूची में उनकी फोटो छपवाई जा सकें। जिनके फोटोग्राफ मतदाता सूची में नहीं होंगे, उन्हें मताधिकार का अवसर नहीं मिल सकेगा। इसकी सूचना एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने जारी की है।
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