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Prayagraj News: सेवानिवृत्ति परिलाभ से कटौती पर अलीगढ़ के एसएसपी से जवाब तलब

Sun, 11 Aug 2024 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 11 Aug 2024 02:39 AM IST
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Answer sought from SSP of Aligarh on deduction from retirement benefits
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के एसएसपी से दस दिन में सेवानिवृत्ति परिलाभ से कटौती मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। कहा कि क्यों न सेवानिवृत्ति के परिलाभों से कटौती का उनका आदेश रद्द किया जाए। साथ ही कटौती की गई राशि वापस कराई जाए।
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कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के सफीक मसीह केस के फैसले के खिलाफ आदेश देने के लिए उन पर क्यों न हर्जाना लगाया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक रामदास व सिराजुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में एसएसपी के अधिक भुगतान की कटौती आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है।
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दलील है कि याची 31 जुलाई 23 को सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति से क्रमशः 412096 रुपये व 159331 रुपये की कटौती कर ली गई। उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है। इसलिए रद्द कर कटौती राशि वापस कराई जाए।
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