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Allahabad High Court: यूपी जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत नामंजूर, 2020 में किया गया था गिरफ्तार
Thu, 04 Aug 2022 11:05 AM IST
अनुराग सक्सेना
एएनआई, प्रयागराज
एएनआई, प्रयागराज
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Thu, 04 Aug 2022 11:05 AM IST
सार
सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन को उसके साथी मसूद अहमद, मोहम्मद आलम और अतीकुर्रहमान के साथ 5 अक्तूबर 2020 को हाथरस जाते वक्त थाना मांट पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था।
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सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन को ले जाती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केरल के पत्रकार और सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कप्पन को अक्तूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था जब वह अपने साथियों के साथ हाथरस जा रहा था।
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सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन को उसके साथी मसूद अहमद, मोहम्मद आलम और अतीकुर्रहमान के साथ 5 अक्तूबर 2020 को हाथरस जाते वक्त थाना मांट पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। सीएफआई सदस्यों पर दंगा फैलाने, विदेशी फंडिंग, आईटी एक्ट और राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगे हैं। अप्रैल में इनके खिलाफ एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की थी।
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हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस लड़की की कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।
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