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Allahabad High Court : गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत पर सुनवाई एक महीने बाद

Sat, 16 Jul 2022 08:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 16 Jul 2022 08:17 PM IST
सार

याची केअधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सत्येंद्र कुमार केस का हवाला दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जमानत अर्जी पर दो सप्ताह में सुनवाई केलिए समय निर्धारित किया है लेकिन अपरिहार्य स्थिति में सुनवाई स्थगित की जा सकती है।

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Allahabad High Court: Hearing on Mukhtar Ansari's bail in gangster case after a month
मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के तरवा थाने में गैंगस्टर मामले में दर्ज प्राथमिकी में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने यह सुनवाई याची के अधिवक्ता के आग्रह पर स्थगित की है। अब उस मामले में सुनवाई 22 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने याची मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची केअधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सत्येंद्र कुमार केस का हवाला दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जमानत अर्जी पर दो सप्ताह में सुनवाई केलिए समय निर्धारित किया है लेकिन अपरिहार्य स्थिति में सुनवाई स्थगित की जा सकती है। याची के मामले में भी ऐसी ही अपरिहार्य स्थितियां बन गई हैं लिहाजा जमानत अर्जी पर सुनवाई एक महीने केलिए टाल दी जाए। कोर्ट ने याची की अर्जी को स्वीकार करते हुए सुनवाई टाल दी और आगे की सुनवाई केलिए 22 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी।

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