फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: Bench of Chief Justice ordered a single bench to hear the matter

शिक्षा अलंकार उपाधि मामला : चीफ जस्टिस की बेंच ने एकल पीठ को दिया मामले की सुनवाई का आदेश

Sun, 10 Jul 2022 02:22 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 10 Jul 2022 02:22 AM IST
सार

जनपद अलीगढ़ के अरुण कुमार द्वारा योजित विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे थे। मामला अलीगढ़ के श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर द्वारा जारी शिक्षा अलंकार उपाधि के आधार पर नियुक्त शिक्षक देवेंद्र कुमार अग्रवाल से जुड़ा हुआ है।

विज्ञापन
Allahabad High Court: Bench of Chief Justice ordered a single bench to hear the matter
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल विशेष अपील का निस्तारण करते हुए एकल ख़ंडपीठ के जज को स्थगनादेश खारिज अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया है। विशेष अपील याची को अंतरिम स्तर पर दी गई पूर्ण राहत के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें एकल जज ने एक शिक्षक की सेवा समाप्ति आदेश को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर अनुतोष दे दिया था।

विज्ञापन



जनपद अलीगढ़ के अरुण कुमार द्वारा योजित विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे थे। मामला अलीगढ़ के श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर द्वारा जारी शिक्षा अलंकार उपाधि के आधार पर नियुक्त शिक्षक देवेंद्र कुमार अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। विभाग ने शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल अवमानना याचिका के आधार पर शिक्षक की सेवाएं 2021 में समाप्त कर दीं थीं।
विज्ञापन



पिछली सुनवाई के दौरान शिक्षक के अधिवक्ता द्वारा शिकायतकर्ता के अपील करने के विधिक अधिकार पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार ओझा को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता के विधिक अधिकार पर संतुष्ट होने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा स्थगनादेश खारिज अर्जी पहले ही दाखिल की जा चुकी है। शिकायतकर्ता को विशेष अपील करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने एकल जज को अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed