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महिला इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत नामंजूर

Sat, 02 Nov 2019 01:06 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Sat, 02 Nov 2019 01:06 AM IST
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Advance bail of six policemen including women inspector rejected
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

हाईकोर्ट के गाजियाबाद में तैनात महिला इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान और पांच अन्य पुलिस कांस्टेबलों को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति डीके सिंह ने सुनवाई की।

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याचीगण की ओर से तर्क दिया गया कि उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। एटीएम में पैसा डालने वाली कंपनी सीएमएस का मैनेजर 56 लाख रुपये लेकर भाग गया था। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। याची जांच अधिकारी थी।
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उसने राजीव सचान से 31 लाख रुपये बरामद किए। एक अन्य व्यक्ति अजीम से भी 14 लाख रुपये बरामद हुए। बरामद धनराशि को जीडी इंट्री कर सार्वजनिक किया गया। याची का कहना था कि सीओ साहिबाबाद ने याची पर बरामदगी की रकम कम दिखाने का दबाव बनाया था।
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नहीं मानने पर उन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। और याचीगण पर 58 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया। जबकि कुल 56 लाख रुपये का ही मामला था।

प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि गायब की गई धनराशि बढ़ गई है। ड्राइवर ओम प्रकाश ने बरामद रकम से एक बैग गायब करने की बात स्वीकार की है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।

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