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एडीए की एनओसी बगैर कोचिंग की अनुमति नहीं

Sun, 19 Apr 2015 11:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद Updated Sun, 19 Apr 2015 11:47 PM IST
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शहर में अवैध कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण लगाने के लिए एडीए ने नया रास्ता निकाला है। अब कोचिंग के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय में आवेदन आने पर वहां से इसकी सूचना एडीए को देनी होगी। एडीए से यह तय होने कि कोचिंग संस्थान के प्रस्तावित भवन मानक के मुताबिक है और 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर है और इसके लिए एडीए से एनओसी मिलने के बाद ही डीआईओएस कोचिंग खोलने की अनुमति देंगे। इसके लिए एडीए सचिव ने डीआईओएस को पत्र भी लिख दिया है।
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शहर में 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं लेकिन कोचिंग भवन में सुरक्षा और पार्किंग का इंतजाम नहीं है। एडीए ने ऐसे 25 संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। आगे ऐसे संस्थान न खुले इसके लिए भी एडीए ने योजना बना ली है। कोचिंग संस्थान के लिए अनुमति डीआईओएस के यहां से मिलती है। एडीए सचिव अमर नाथ उपाध्याय ने डीआईओएस को पत्र लिख कर कहा है कि कोचिंग के लिए आवेदन आने पर इसकी सूचना एडीए को दी जाए, ताकि प्रस्तावित भवन की जांच कराके यह देखा जाए कि वह व्यावसायिक क्षेत्र में है या नहीं। भवन में सुरक्षा और पार्किंग का क्या इंतजाम है और वह निर्धारित चौड़ाई वाली सड़क पर स्थिति है।
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एडीए इसकी जांच कराएगा। सब कुछ मानक के मुताबिक होने पर एडीए एनओसी जारी करेगा। इसके आधार पर डीआईओएस कोचिंग खोलने की अनुमति देंगे। सचिव ने बताया कि अवैध कोचिंग पर नियंत्रण के लिए ऐसा करना जरूरी है।
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