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हाईकोर्ट : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आठ साल बाद मिली सशर्त जमानत
Sat, 04 Nov 2023 08:07 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 04 Nov 2023 08:07 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने प्रयागराज नवाबगंज थाना क्षेत्र के जावेद उर्फ टी के की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है। अर्जी पर याची ने कहा की कुछ गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभी विचारण शीघ्र पूरा होने की उम्मीद नहीं है।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। याची पिछले आठ वर्षों से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि केस का ट्रायल चल रहा है। शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा होने का हकदार है। कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने प्रयागराज नवाबगंज थाना क्षेत्र के जावेद उर्फ टी के की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है। अर्जी पर याची ने कहा की कुछ गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभी विचारण शीघ्र पूरा होने की उम्मीद नहीं है। याची आठ साल से जेल में कैद है। अभियुक्त का अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार है कि बिना ट्रायल उसे लंबे समय तक जेल में न रखा जाए, इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए।
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