फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Accused of raping a minor gets conditional bail after eight years

हाईकोर्ट : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आठ साल बाद मिली सशर्त जमानत

Sat, 04 Nov 2023 08:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 04 Nov 2023 08:07 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने प्रयागराज नवाबगंज थाना क्षेत्र के जावेद उर्फ टी के की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है। अर्जी पर याची ने कहा की कुछ गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभी विचारण शीघ्र पूरा होने की उम्मीद नहीं है।

विज्ञापन
Accused of raping a minor gets conditional bail after eight years
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। याची पिछले आठ वर्षों से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि केस का ट्रायल चल रहा है। शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा होने का हकदार है। कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने प्रयागराज नवाबगंज थाना क्षेत्र के जावेद उर्फ टी के की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है। अर्जी पर याची ने कहा की कुछ गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभी विचारण शीघ्र पूरा होने की उम्मीद नहीं है। याची आठ साल से जेल में कैद है। अभियुक्त का अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार है कि बिना ट्रायल उसे लंबे समय तक जेल में न रखा जाए, इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed