फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Accountant dismissed from service twice to be reinstated with payment of outstanding salary; High Court issues

यूपी : दो बार नौकरी से बर्खास्त किए गए आंकिक की बकाया वेतन सहित होगी बहाली, हाईकोर्ट का आदेश

Sat, 24 Oct 2026 01:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 24 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक में कार्यरत आंकिक को दो बार बर्खास्त करने के आदेश निरस्त करते हुए बकाया वेतन सहित तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
Accountant dismissed from service twice to be reinstated with payment of outstanding salary; High Court issues
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक में कार्यरत आंकिक को दो बार बर्खास्त करने के आदेश निरस्त करते हुए बकाया वेतन सहित तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना आरोप पत्र, विभागीय जांच और सुनवाई का अवसर दिए बर्खास्तगी करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने यह आदेश रोहित सिंह की याचिका पर दिया। याची सहकारी बैंक सहारनपुर में आंकिक के पद पर कार्यरत था। उसकी सेवाएं 23 मई और 13 जून 2026 के आदेशों से समाप्त कर दी गई थीं। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

विज्ञापन


याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि बर्खास्तगी से पहले न तो आरोप पत्र दिया गया और न ही मौखिक जांच या सुनवाई का अवसर मिला। कोर्ट ने भी दोनों आदेशों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि एक ही कर्मचारी की सेवाएं दो बार कैसे समाप्त की जा सकती हैं। संबंधित प्राधिकारी से जानकारी मांगे जाने पर स्वीकार किया गया कि न तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हुई और न ही आरोप पत्र दिया गया। कोर्ट ने दोनों बर्खास्तगी आदेश रद्द करते हुए याची को सेवा में निरंतरता, नियमानुसार बकाया वेतन और परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed