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गोयनका स्कूल की प्रिंसिपल की याचिका खारिज-Ghaziabad city
Updated Sat, 17 Feb 2018 01:29 AM IST
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गोयनका स्कूल की प्रिंसिपल की याचिका खारिज
साहिबाबाद। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गोयनका स्कूल में नौ वर्षीय छात्र अरमान कोहली की मौत के मामले में प्रिंसिपल डॉ. कविता शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। पुलिस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस एके गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका आधारहीन होने के कारण खारिज की है। पुलिस ने इस हत्याकांड में याची सहित पांच लोगों के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में आईपीसी की धारा 304 ए (गैर इरादतन हत्या) एवं 201 (साक्ष्य छिपाने का प्रयास) के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। डॉ. कविता और स्कूल के निदेशकों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, मगर मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। कोर्ट के कड़े रुख के चलते जांच में तेजी आई और विवेचक ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अरमान कोहली की स्कूल में फिसलकर गिरने के कारण मौत हो गई थी।
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साहिबाबाद। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गोयनका स्कूल में नौ वर्षीय छात्र अरमान कोहली की मौत के मामले में प्रिंसिपल डॉ. कविता शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। पुलिस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस एके गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका आधारहीन होने के कारण खारिज की है। पुलिस ने इस हत्याकांड में याची सहित पांच लोगों के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में आईपीसी की धारा 304 ए (गैर इरादतन हत्या) एवं 201 (साक्ष्य छिपाने का प्रयास) के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। डॉ. कविता और स्कूल के निदेशकों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, मगर मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। कोर्ट के कड़े रुख के चलते जांच में तेजी आई और विवेचक ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अरमान कोहली की स्कूल में फिसलकर गिरने के कारण मौत हो गई थी।