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पॉलि टक्निक कालेज से चुनाव सामग्री हटाने का आदेश

Fri, 01 Feb 2019 09:06 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 01 Feb 2019 09:06 PM IST
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पॉलि टक्निक कालेज से चुनाव सामग्री हटाने का आदेश
गाजियाबाद के लिए
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पालीटेक्निक कॉलेज से चुनाव सामग्री हटाने का आदेश
0 हाईकोर्ट ने डीएम गाजियाबाद को दी दस दिन की मोहलत
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राजकीय पालीटेक्निक कॉलेज गाजियाबाद में ईवीएम मशीन और अन्य चुनाव सामग्री रखकर 10 सालों से कब्जा जमाए रखने पर नाराजगी जताते हुए दस दिन के भीतर कब्जा हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का ऐसा आचरण अतार्किक और समझे से परे है। जिलाधिकारी को दस दिन के भीतर वैकल्पिक स्थान तलाश कर सारा सामान शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश को भी कहा है कि वह इस कार्य में जिलाधिकारी का सहयोग करें। यदि 15 फरवरी तक कॉलेज नहीं खाली होता है तो जिलाधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी यूपी अदालत में हाजिर हों।

जितेंद्र वर्मा की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया कि 10 अप्रैल 2009 को जिला चुनाव अधिकारी ने कॉलेज परिसर में ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री रखने के लिए स्थान लिया था। चुनाव बीतने के बाद उन्होंने जगह खाली नहीं की। कोर्ट ने इस मामले में जब जिलाधिकारी से जानकारी मांगी तो उन्होंने कॉलेज भवन खाली करने के लिए छह माह का समय मांगा। इसके बाद से कॉलेज के प्राचार्य हर छह माह पर परिसर खाली करने की मांग करते रहे। मगर, परिसर खाली नहीं किया गया। इस प्रकार से दस साल बीत गए। कोर्ट ने कहा कि आयोग इस प्रकार से कॉलेज के छात्रों की सुविधाएं नहीं छीन सकता है। दस दिन के भीतर परिसर खाली करने और चुनाव सामग्री वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।
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