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बलवा करने के 52 लोगों ने कराई जमानत
Updated Thu, 06 Dec 2018 10:11 PM IST
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बलवा करने के 52 आरोपियों ने वारंट निरस्त कराया
प्रयागराज। होटल व्यवसायी के अपहरण के विरोध में रास्ता जाम कर बलवा करने के मामले में बृहस्पतिवार को 52 अभियुक्तों ने अपने खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट निरस्त कराया । स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलका लेकर जारी वारंट निरस्त कर रिहा करने का आदेश दिया है।
घटना एक अगस्त 2006 की झांसी के प्रेमनगर थाने के बिजौली की है। चौकी प्रभारी बिजौली बलवीर सिंह यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना बाद पुलिस ने 65 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। आरोप है कि 25 जुलाई 2006 को होटल व्यवसायी रिंकू राजपूत के अपहरण के विरोध में तत्कालीन भाजपा नेता और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष और सहित सैकड़ों लोगों ने ललितपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तखत रख कर रास्ता जाम कर दिया और बलवा कर तोड़फोड़ की थी। इस प्रकरण की पत्रावली सुनवाई के लिए अंतरित होकर झांसी से स्पेशल कोर्ट आई है।
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प्रयागराज। होटल व्यवसायी के अपहरण के विरोध में रास्ता जाम कर बलवा करने के मामले में बृहस्पतिवार को 52 अभियुक्तों ने अपने खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट निरस्त कराया । स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलका लेकर जारी वारंट निरस्त कर रिहा करने का आदेश दिया है।
घटना एक अगस्त 2006 की झांसी के प्रेमनगर थाने के बिजौली की है। चौकी प्रभारी बिजौली बलवीर सिंह यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना बाद पुलिस ने 65 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। आरोप है कि 25 जुलाई 2006 को होटल व्यवसायी रिंकू राजपूत के अपहरण के विरोध में तत्कालीन भाजपा नेता और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष और सहित सैकड़ों लोगों ने ललितपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तखत रख कर रास्ता जाम कर दिया और बलवा कर तोड़फोड़ की थी। इस प्रकरण की पत्रावली सुनवाई के लिए अंतरित होकर झांसी से स्पेशल कोर्ट आई है।
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