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आज भी न आया विनोद जाट, जेल अधीक्षक को लिखा पत्र
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इगलास के चर्चित फर्नेश कारोबारी अपहरण कांड का जिला जज विवेक संगल के न्यायालय में सत्र परीक्षण शुरू हो गया है। मगर लगातार तलबियों के बावजूद इस कांड का मुख्य आरोपी विनोद जाट यहां तारीख पर नहीं आ रहा। इसे लेकर बृहस्पतिवार को न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आगरा जेल अधीक्षक को पत्र लिखा है, जिसमें साफ कहा है कि अगर 7 अप्रैल को उसे पेश नहीं किया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
जिला पुलिस इगलास क्षेत्र में हुई इस घटना में लगातार जल्द ट्रायल पूरा कराकर आरोपियों को सजा कराने का प्रयास कर रही है। उसी गति से मामले में साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को इस मामले में वादी सुरेंद्र जिंदल की गवाही की तारीख नियत थी और मुख्य आरोपी हाथरस के कुख्यात अपराधी विनोद जाट को तलब किया गया था। मगर वह पेशी पर नहीं आया। यह दूसरा मौका है, जब वह पेशी पर नहीं आया। डीजीसी क्राइम धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इस मामले में न्यायालय ने जेल अधीक्षक आगरा को पत्र लिखा है, जिसमें साफ कहा है कि 7 अप्रैल अगली तारीख नियत की गई है। बार-बार तलबी के बाद भी आरोपी पेश नहीं किया जा रहा। इस बार पेश न कर पाने पर आपके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी।
दो प्रकरणों में अग्रिम जमानत खारिज
डीजीसी क्राइम धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इसी न्यायालय से गंगा सहाय निवासी कलुआ गभाना की अमानत में खयानत के मुकदमे में जमानत खारिज की गई है। इसी तरह शंकरलाल व राकेश निवासी आईटीआई रोड की छेड़खानी में अग्रिम जमानत खारिज की गई है।
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जिला पुलिस इगलास क्षेत्र में हुई इस घटना में लगातार जल्द ट्रायल पूरा कराकर आरोपियों को सजा कराने का प्रयास कर रही है। उसी गति से मामले में साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को इस मामले में वादी सुरेंद्र जिंदल की गवाही की तारीख नियत थी और मुख्य आरोपी हाथरस के कुख्यात अपराधी विनोद जाट को तलब किया गया था। मगर वह पेशी पर नहीं आया। यह दूसरा मौका है, जब वह पेशी पर नहीं आया। डीजीसी क्राइम धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इस मामले में न्यायालय ने जेल अधीक्षक आगरा को पत्र लिखा है, जिसमें साफ कहा है कि 7 अप्रैल अगली तारीख नियत की गई है। बार-बार तलबी के बाद भी आरोपी पेश नहीं किया जा रहा। इस बार पेश न कर पाने पर आपके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी।
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दो प्रकरणों में अग्रिम जमानत खारिज
डीजीसी क्राइम धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इसी न्यायालय से गंगा सहाय निवासी कलुआ गभाना की अमानत में खयानत के मुकदमे में जमानत खारिज की गई है। इसी तरह शंकरलाल व राकेश निवासी आईटीआई रोड की छेड़खानी में अग्रिम जमानत खारिज की गई है।
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