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Aligarh News: ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में बड़ी लापरवाही, फहराया उल्टा झंडा, झंडे को लेकर यह है नियम
Fri, 14 Aug 2026 02:00 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Fri, 14 Aug 2026 02:00 PM IST
सार
भारतीय ध्वज संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अनुसान, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उल्टा फहराना या पकड़ना कानूनन अपराध है।
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ट्रैक्टर पर उल्टा लगा भारतीय तिरंगा
- फोटो : वीडियो ग्रैब
विस्तार
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 13 अगस्त को पहाड़ीपुर गांव से निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान एक ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराए जाने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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यात्रा पहाड़ीपुर से शुरू होकर बरला समेत क्षेत्र के विभिन्न गांवों से गुजरी। यात्रा के समापन पर प्रभारी निरीक्षक सरिता सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि, यात्रा के दौरान किसी की नजर ट्रैक्टर पर उल्टे लगे तिरंगे पर नहीं पड़ी। भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष राम अवतार यादव ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है।
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प्रभारी निरीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि वीडियो की जांच कर ट्रैक्टर पर सवार युवक और चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। सीओ बरला संजय त्यागी और एसडीएम नारायण सिंह ने भी वीडियो की सत्यता की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कानूनन अपराध है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान
भारतीय ध्वज संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अनुसान, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उल्टा फहराना या पकड़ना कानूनन अपराध है। नियम है कि तिरंगे में हमेशा सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद अशोक चक्र के साथ और सबसे नीचे हरा रंग होना चाहिए।