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Aligarh News: छेड़खानी के दो दोषियों को तीन-तीन साल का कारावास

Tue, 14 Oct 2025 02:24 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Oct 2025 02:24 AM IST
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Two people convicted of molestation were sentenced to three years' imprisonment.
कोतवाली खैर क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दो लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 19-19 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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खैर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा कि एक मई 2021 को वह पति के साथ मायके गई थी। देर रात समीर व नाजिम दीवार फांदकर घर में घुस आए। जहां उनकी बेटी व बेटा सो रहे थे। समीर किशोरी को खींचकर ले जाने लगा।
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चीख-पुकार सुनकर किशोरी का भाई जाग गया तो उससे मारपीट और छेड़खानी की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी। सत्र परीक्षण के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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शिक्षक हत्याकांड में महिला की जमानत खारिज



अलीगढ़। क्वार्सी क्षेत्र में हुए शिक्षक हत्याकांड में एडीजे प्रथम सुभाष चंद्रा की अदालत ने महिला की जमानत अर्जी खारिज की है। घटना पांच जून को हुई थी। जाकिर नगर गली नंबर सात निवासी शिक्षक आमिर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें आमिर के भतीजे कैफ उर्फ चीनी, उसके भाई सैफ व फैज, गुलशेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जांच में गुलेशर की पत्नी नूरजहां का नाम सामने आया, जिसकी अब जमानत खारिज हुई है। ब्यूरो
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