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Aligarh News: साक्ष्यों-गवाही के आधार पर आरोपी दोषी करार, किशोरी से दुष्कर्म करने पर दस वर्ष की कैद

Sat, 14 Jun 2025 11:22 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 14 Jun 2025 11:22 AM IST
सार

किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उससे तबीयत बिगड़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पांच छह माह पहले वह जब घर में अकेली थी, तभी कलुआ उर्फ नेत्रपाल घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 

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Ten years imprisonment for Physical harassment a minor girl
दस वर्ष की कैद - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र में किशोरी संग घर में घुसकर दुष्कर्म के दोषी कलुआ उर्फ नेत्रपाल को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से आधी राशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने सुनाया है। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार छर्रा थाने में यह मुकदमा क्षेत्र के गांव की महिला ने 15 सितंबर 2020 को दर्ज कराया था, जिसमें कहा कि उसके परिवार की 16 वर्षीय किशोरी की देखभाल वही करती है। एक दिन किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उससे तबीयत बिगड़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पांच छह माह पहले वह जब घर में अकेली थी, तभी कलुआ उर्फ नेत्रपाल घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 
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किसी को बताने पर मारने की धमकी देकर चला गया। इसलिए वह अब तक चुप रही। जब वह गर्भवती हुई तो भेद खुल गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर सजा सजा सुनाई है।

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