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No Smoking: स्टेशन या ट्रेन में धूमपान करना पड़ेगा भारी, लगेगा जुर्माना
Mon, 04 Sep 2023 01:43 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 04 Sep 2023 01:43 AM IST
सार
रेल यात्रियों को अब ट्रेन में धूमपान (स्मोकिंग ) करना भारी पड़ सकता है। दरअसल, ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित गैस सिलिंडर एवं ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से आग लगने की हो रही घटनाओं पर अंकुश पाने को रेलवे ने यात्रियों को जागरुक करने को रेलवे कर्मियों एवं आरपीएफ को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
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नो स्मोकिंग
- फोटो : Pixabay
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विस्तार
अगर आप रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में सफर करते समय धूमपान करते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा करते हुए मिलने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ की ओर से मुकदमा दर्ज कर जेल तक भेजा जा सकता है।
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रेल यात्रियों को अब ट्रेन में धूमपान (स्मोकिंग ) करना भारी पड़ सकता है। दरअसल, ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित गैस सिलिंडर एवं ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से आग लगने की हो रही घटनाओं पर अंकुश पाने को रेलवे ने यात्रियों को जागरुक करने को रेलवे कर्मियों एवं आरपीएफ को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
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आरपीएफ पोस्ट कमांडर राजीव वर्मा के निर्देशन में स्टेशन के अलावा ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को जागरुक करने का अभियान शुरू किया गया है। जिसमें यात्रियों को जागरुक करने के साथ कड़ी हिदायत भी दी जा रही है कि यदि धूमपान करते मिलने अथवा ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में सफर करते मिलने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
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