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अलीगढ़ः आरटीपीसीआर जांच के बाद जेल में भाइयों को राखी बांध सकेंगी बहनें

Sat, 21 Aug 2021 12:30 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 21 Aug 2021 12:30 AM IST
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Sisters will be able to tie rakhi to brothers in jail after RTPCR test
रक्षाबंधन पर जेलों में निरुद्ध बंदी सिर्फ महिला परिजनों से ही मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात करने वाली महिलाओं को फेस मास्क के साथ पहचान पत्र और 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी अनिवार्य होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए जेल प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है।
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वरिष्ठ जेल अधीक्षक विपिन मिश्रा ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन जेल में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात के लिए आने वाली प्रत्येक महिला के पास पहचान पत्र, फेस मास्क व कोविड 19 की 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिये। तभी वे मुलाकात कर सकेंगी। यदि किसी महिला के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो वे राखी एवं टीका सामग्री एक लिफाफे में रखकर कारागार के बाहर निर्धारित स्थल पर जमा करा दें ताकि राखी व टीका सामग्री कारागार में निरुद्घ उनके भाई के पास पहुंचाई जा सके। आदेशों का पालन न करने वाली महिला की उसके बंदी भाई से मुलाकात नहीं हो सकेगी। यह नियम पुरुष मुलाकाती परिजनों पर भी लागू होगा, जिनकी बहनें कारागार में निरुद्घ हैं।
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