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Aligarh News: अलीगढ़ में धारा 144 लागू, 17 अगस्त तक रहेगी लागू्
Sat, 03 Jun 2023 11:20 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 03 Jun 2023 11:20 PM IST
सार
अलीगढ़ में संवेदनशील कारणों एवं लोकशांति बनाए रखने एवं पर्व, त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को महानगर में निषेधाज्ञा अर्थात धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा।
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धारा 144
- फोटो : Social Media
विस्तार
अलीगढ़ महानगर में 29 जून को बकरीद, 29 जुलाई को मोहर्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं आगामी दिनों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर जिले में धारा 144 लागू की गई है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार भट्ट ने बताया कि महानगर में संवेदनशील कारणों एवं लोकशांति बनाए रखने एवं पर्व, त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को महानगर में निषेधाज्ञा अर्थात धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा।
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इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हों। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है जो आगामी 17 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
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