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अपहरण करने वालों की आवाज के मिलान को मांगी अनुमति
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क्वार्सी क्षेत्र की साक्षी विहार कॉलोनी से अगवा किए गए होम्योपैथी डॉक्टर शीलेंद्र के बृहस्पतिवार को न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस स्तर से साक्ष्यों की मजबूती के लिए यह प्रक्रिया पूरी कराई गई है। वहीं, दो आरोपियों की आवाज के मिलान के लिए भी न्यायालय से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने पर दोनों आरोपियों को आवाज रिकार्डिंग के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ ले जाया जाएगा।
वाकया 28 जनवरी की सुबह का है, जब डॉक्टर अपने घर से इगलास जाने के लिए निकले थे। तभी कॉलोनी से नाले पर आते ही बदमाश उन्हें कार में अगवा कर ले गए थे और बीस लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते 30 जनवरी को डॉक्टर को छोड़ दिया गया था। बाद में पांच अपराधी पकड़े गए थे। विवेचक इंस्पेक्टर क्वार्सी स्तर से बृहस्पतिवार को डॉक्टर शीलेंद्र को न्यायालय में ले जाकर उनके बयान दर्ज कराए गए। उन्होंने घटना को लेकर न्यायालय में पूरा विवरण बताते हुए कलमबद्ध बयान दर्ज कराए हैं।
वहीं, दो आरोपी अनुज चौधरी निवासी क्वार्सी व अनुकल्प चौहान निवासी कासगंज मूल निवासी अचलपुर मिरहची एटा की आवाज की रिकार्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। इसे लेकर दोनों की आवाज के मिलान की अनुमति न्यायालय से मांगी गई है। बृहस्पतिवार को इस संबंध में न्यायालय में अनुमति दाखिल कर दी गई है। सीओ तृतीय अनिल समानिया ने बताया कि अनुमति मिलने के बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समय मांगा जाएगा। वहां से समय मिलने पर दोनों आरोपियों को वहां ले जाया जाएगा।
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वाकया 28 जनवरी की सुबह का है, जब डॉक्टर अपने घर से इगलास जाने के लिए निकले थे। तभी कॉलोनी से नाले पर आते ही बदमाश उन्हें कार में अगवा कर ले गए थे और बीस लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते 30 जनवरी को डॉक्टर को छोड़ दिया गया था। बाद में पांच अपराधी पकड़े गए थे। विवेचक इंस्पेक्टर क्वार्सी स्तर से बृहस्पतिवार को डॉक्टर शीलेंद्र को न्यायालय में ले जाकर उनके बयान दर्ज कराए गए। उन्होंने घटना को लेकर न्यायालय में पूरा विवरण बताते हुए कलमबद्ध बयान दर्ज कराए हैं।
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वहीं, दो आरोपी अनुज चौधरी निवासी क्वार्सी व अनुकल्प चौहान निवासी कासगंज मूल निवासी अचलपुर मिरहची एटा की आवाज की रिकार्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। इसे लेकर दोनों की आवाज के मिलान की अनुमति न्यायालय से मांगी गई है। बृहस्पतिवार को इस संबंध में न्यायालय में अनुमति दाखिल कर दी गई है। सीओ तृतीय अनिल समानिया ने बताया कि अनुमति मिलने के बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समय मांगा जाएगा। वहां से समय मिलने पर दोनों आरोपियों को वहां ले जाया जाएगा।
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