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Aligarh News: अतरौली में शत्रु संपत्ति की आठ सितंबर को होगी ऑनलाइन नीलामी, ऐसे ले सकते हैं भाग
Sun, 03 Sep 2023 08:56 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 03 Sep 2023 08:56 PM IST
सार
शत्रु संपत्ति ऐसी चल-अचल संपत्तियां जो पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की ओर से छोड़ी गई हैं, उन्हें शत्रु संपत्ति के तौर पर जाना जाता है। ऐसी संपत्तियां ही शत्रु संपत्तियां कहलाती हैं।
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शत्रु सम्पत्ति सूचना
- फोटो : सूचना विभाग
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विस्तार
केंद्र सरकार द्वारा शत्रु संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से आरंभ कर दी गई है । सरकार द्वारा देशभर की सभी शत्रु संपत्तियों की एक सूची भी प्रकाशित की गई है। अलीगढ़ के अतरौली में शत्रु संपत्ति की आठ सितंबर को ऑनलाइन नीलामी होगी।
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मुख्य पर्यवेक्षक ब्रिगेडियर अरविंदम ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह एवं उप अभिरक्षक शत्रु संपत्ति को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि तहसील अतरौली के कोरह रघुपुरा में 33,79,000 (तैतीस लाख उन्यासी हजार ) लागत की खसरा नंबर 147 क्षेत्रफल 1.090 हेक्टेयर भूमि की ऑनलाइन नीलामी होगी। जिसमें आठ सितंबर को ऑनलाइन बोली वेबसाइट htt://mstecommerce.com के माध्यम से की जाएगी।
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शत्रु संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी के संबंध में अपर जिला अधिकारी प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि जो भी व्यक्ति नीलामी में प्रतिभाग करना चाहता है, उसे ईएमडी राशि के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। ऑनलाइन नीलामी के संबंध में अन्य शर्ते एवं नियम ऑनलाइन बेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि तहसील कोल में 5.357 क्षेत्रफल की एक संपत्ति एवं तहसील खैर में 0.994 हेक्टेयर की 10 शत्रु संपत्तियों को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया है।
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शत्रु संपत्ति का अर्थ
शत्रु संपत्ति ऐसी चल-अचल संपत्तियां जो पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की ओर से छोड़ी गई हैं, उन्हें शत्रु संपत्ति के तौर पर जाना जाता है। ऐसी संपत्तियां ही शत्रु संपत्तियां कहलाती हैं।