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पूजा शकुन के दो कार्यकर्ताओं के खिलाफ एनवीडब्ल्यू जारी, राष्ट्रपिता के पुतले को गोली मारने का प्रकरण

Tue, 05 Feb 2019 04:02 AM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ Published by: राजेश सैनी Updated Tue, 05 Feb 2019 04:02 AM IST
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NVW released against two activists of Hindu Maha Sabha
डॉ. पूजा शकुन पांडेय - फोटो : अमर उजाला
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने और उसका दहन करने के मामले में पुलिस और सख्त हो गई है। इस मामले में फरार चार लोगों में से दो के खिलाफ पुलिस ने अदालत से गैर जमानती वारंट प्राप्त कर लिए हैं, जबकि दो मुख्य आरोपियों की समर्पण याचिका पर आज मंगलवार की तारीख नियत है।
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अगर वह मंगलवार को हाजिर नहीं हुए तो पुलिस उनके खिलाफ भी गैर जमानती वारंट प्राप्त करेगी। बता दें कि इस मामले में अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें से एक को जमानत मिल चुकी है।
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एएसपी नीरज जादौन ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय व उनके पति अशोक पांडेय निवासी बी दास कंपाउंड नौरंगाबाद की ओर से अदालत में सरेंडर याचिका दायर है, जिस पर मंगलवार की तारीख नियत है। पुलिस की ओर से अदालत में उनके खिलाफ वारंट आवेदन किया गया था, मगर अदालत ने कल की तारीख का हवाला देकर अभी वारंट जारी नहीं किए हैं।
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अगर यह दोनों मंगलवार को हाजिर नहीं हुए तो पुलिस फिर से वारंट आवेदन करेगी। एएसपी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने कुल 11 लोग चिह्नित किए थे, जिनमें से सात को गिरफ्तार किया गया। इन सात में से छह को जेल भेजा गया है, जबकि एक को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था।


अब शेष चार में से दो की सरेंडर याचिका पड़ी है, जबकि दो अन्य कृष्ण विहार मिश्रा व उत्तमा सिंह के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इन वारंटों को उनके निजी निवास पर तामील कराया जा रहा है। अगर जल्द वह दोनों हाजिर नहीं हुए तो फिर अदालत से कुर्की नोटिस प्राप्त किया जाएगा। बता दें कि इस घटना के बाद से देश भर में कांग्रेस विरोध में आ गई है।
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