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UP Nagar Nikay Chunav: बिना अनुमति चुनाव में नहीं दोड़ेगी कोई गाड़ी, ऐसे मिलेगा वाहन पास
Sat, 15 Apr 2023 06:43 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 15 Apr 2023 06:43 PM IST
सार
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए वाहनों के सम्बन्ध आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान एवं मतगणना में वाहनों का उपयोग प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
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यूपी निकाय चुनाव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
यूपी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में वाहन पास बहुत जरुरी प्रक्रिया है। बिना पास के कोई भी वाहन चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। वाहन पास के लिए प्रत्याशी को अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा।
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डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए वाहनों के सम्बन्ध आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान एवं मतगणना में वाहनों का उपयोग प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
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जिला मजिस्ट्रेट ने आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए वाहन पास जारी करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में महापौर व पार्षद प्रत्याशियों के लिए नगर मजिस्टेट को नोडल अधिकारी नामित किया है। इसी प्रकार नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सभासद प्रत्याशियों के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को नोडल बनाया है।
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डीएम ने नामित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नामित अधिकारीगण आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्याशी द्वारा अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम एवं नगरीय निकाय का नाम समेत अन्य सूचनाएं प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।