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Aligarh: किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, डीआईजी के नाम से ठगी में जमानत खारिज
Sat, 08 Nov 2025 04:46 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 08 Nov 2025 04:46 PM IST
सार
अलीगढ़ डीआईजी प्रभाकर चौधरी के नाम व फोटो की डीपी बनाकर साइबर ठगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
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अदालत
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
अलीगढ़ के अतरौली में किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म मामले में आरोपी हरी किशन को दोषी करार देकर अदालत ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौली की 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 11 सितंबर 2017 को सुबह पांच बजे उनकी बेटी शौच के लिए खेत में गई थी। मगर वापस नहीं आई। उसे गांव के लोगों ने नामजद द्वारा बाइक पर ले जाते हुए देखा था। इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को छह दिन बाद तलाश लिया। आरोपी भी दबोचा गया। किशोरी ने अपने बयानों में कहा कि हरी किशन उसे तमंचे के बल पर डरा-धमकाकर पठानकोट ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर धमकी दी जाती थी। इसी आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की, जिसमें अब हरि किशन को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
डीआईजी के नाम से ठगी में जमानत अर्जी खारिज
अलीगढ़ डीआईजी प्रभाकर चौधरी के नाम व फोटो की डीपी बनाकर साइबर ठगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। यह जमानत अर्जी एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने खारिज की है। इस मामले में कानपुर देहात के मूसा नगर के दो पेट्रोलपंप के कर्मचारियों नया पुरवा के गोविंद व हमीरपुर के बुरारा के गांव मनकी कला के गणपत सिंह उर्फ प्रीतू को गिरफ्तार किया गया। इनमें से गोविंद ने जमानत अर्जी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।
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इधर, एएमयू में पिछले माह क्रिकेट मैच खेलने के दौरान हुए विवाद में हमले के मुकदमे में जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह घटना पांच अक्टूबर की है, जिसमें एएमयू के हादी हसन हाल के हर्शित उर्फ प्रखर प्रताप व उसके साथियों संग मारपीट व फायरिंग हुई थी। आरोपी मुजफ्फरनगर के तेवरा निवासी यूसुफ की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
इसी न्यायालय से गभाना में डकैती के मामले में दो लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। मामले में गभाना के गांव मलिकापुर के अनिल व गभाना के मनजीत ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जो खारिज किया गया है। इस मामले में पंप पर घटना को अंजाम देने का आरोप है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौली की 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 11 सितंबर 2017 को सुबह पांच बजे उनकी बेटी शौच के लिए खेत में गई थी। मगर वापस नहीं आई। उसे गांव के लोगों ने नामजद द्वारा बाइक पर ले जाते हुए देखा था। इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को छह दिन बाद तलाश लिया। आरोपी भी दबोचा गया। किशोरी ने अपने बयानों में कहा कि हरी किशन उसे तमंचे के बल पर डरा-धमकाकर पठानकोट ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर धमकी दी जाती थी। इसी आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की, जिसमें अब हरि किशन को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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डीआईजी के नाम से ठगी में जमानत अर्जी खारिज
अलीगढ़ डीआईजी प्रभाकर चौधरी के नाम व फोटो की डीपी बनाकर साइबर ठगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। यह जमानत अर्जी एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने खारिज की है। इस मामले में कानपुर देहात के मूसा नगर के दो पेट्रोलपंप के कर्मचारियों नया पुरवा के गोविंद व हमीरपुर के बुरारा के गांव मनकी कला के गणपत सिंह उर्फ प्रीतू को गिरफ्तार किया गया। इनमें से गोविंद ने जमानत अर्जी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।
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इधर, एएमयू में पिछले माह क्रिकेट मैच खेलने के दौरान हुए विवाद में हमले के मुकदमे में जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह घटना पांच अक्टूबर की है, जिसमें एएमयू के हादी हसन हाल के हर्शित उर्फ प्रखर प्रताप व उसके साथियों संग मारपीट व फायरिंग हुई थी। आरोपी मुजफ्फरनगर के तेवरा निवासी यूसुफ की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
इसी न्यायालय से गभाना में डकैती के मामले में दो लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। मामले में गभाना के गांव मलिकापुर के अनिल व गभाना के मनजीत ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जो खारिज किया गया है। इस मामले में पंप पर घटना को अंजाम देने का आरोप है।