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Aligarh: मजिस्ट्रेट ने एसएसपी को गोरई थाना पुलिस टीम के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश, यह है मामला
Fri, 26 Dec 2025 05:16 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 26 Dec 2025 05:16 PM IST
सार
मजिस्ट्रेट ने रिमांड स्वीकृत करने से पूर्व नियमानुसार संबंधित सीओ की उपस्थिति में फर्द तैयार नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। उनके हस्ताक्षर न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि यह एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी है।
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गोरई थाना
- फोटो : संवाद
विस्तार
एनडीपीएस एक्ट की विधिक कार्रवाई में प्रावधानों का उल्लंघन करने को गंभीरता से लेते हुए रिमांड मजिस्ट्रेट गंधर्व पटेल ने एसएसपी को गोरई थाना पुलिस टीम के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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थाना गोरई पुलिस ने ग्राम नयावास निवासी महेश कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से गांजा बरामद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस प्रकरण में विवेचक ने रिमांड लेने के लिए आरोपी को कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट गंधर्व पटेल ने रिमांड स्वीकृत करने से पूर्व नियमानुसार संबंधित सीओ की उपस्थिति में फर्द तैयार नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की।
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उनके हस्ताक्षर न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि यह एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी है। साथ ही एक्ट के प्रावधानों के तहत नमूना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार कर सील करने के प्रावधानों का भी अनदेखी की गई है।
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आरोपी के अधिवक्ता तथा सरकारी वकील को सुनने के बाद 14 दिन का रिमांड स्वीकृत करने के साथ ही रिमांड आदेश एवं फर्द बरामदगी की सत्यापित प्रति देने तथा सीओ द्वारा जारी सहमति पत्र की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोर्ट ने संबंधित पुलिस टीम के खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।