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Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक आदालत 13 जुलाई को, ऐसे रखे जा सकते हैं लंबित मामले
Sat, 04 May 2024 05:27 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 04 May 2024 05:27 PM IST
सार
जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अलीगढ़ के जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर न्यायालयों में होगा।
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लोक अदालत 13 जुलाई को
- फोटो : istock
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विस्तार
एक दिन की अदालत से पहचानी जाने वाली लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को किया जाएगा। न्यायालयों व विभागों में लंबित मामलों को वहां रखा जाएगा, जिनका निस्तारण एक दिन में आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिसके लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय व कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं।
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यहां पर लगेगी लोक अदालत
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के निर्देशन में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अलीगढ़ के जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर न्यायालयों में होगा।
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इनसे जुड़े मामले रखे जा सकते हैं
लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद, अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटे प्रकृति के लंबित मामले रखे जा सकते हैं। पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामले, प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लंबित मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाता है।
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यहां दें प्रार्थना पत्र
अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि यदि वादीगण अपने मामले का निस्तारण 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हो तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व प्रेषित कर सकते हैं।