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अलीगढ़ : घर बैठे बन सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस
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अब युवक घर बैठे ही लर्निँग लाइसेंस बनवाने और लेकर आने की जरूरत नहीं होगी। उनके लर्निंग लाइसेंस ऑन लाइन घर बैठे ही बन जाएंगे लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए लोगों को संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल पर जाकर ऑन लाइन आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई व्यवस्था के अनुसार सारथी पॉर्टल पर अभ्यर्थी को आवेदन करना होगा। जिसमें उसे निर्धारित शुल्क के साथ-साथ आधार कार्ड का नंबर तथा जन्म का प्रमाण भी देना होगा। इसी के साथ-साथ टेस्ट के लिए कुछ सवाल ऑन लाइन होंगे, उनका उसी आधार पर जवाब देना होगा। टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होेते ही आवेदक के पास ऑन लाइन लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। जिसे वह अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकता है या फिर प्रिंट निकाल कर जरूरत के अनुसार सक्षम अधिकारी को दिखा सक ते हैं।
पूर्व में लोगों को लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद फोटो तथा हस्ताक्षर के लिए आरटीओ कार्यालय जाना होता था लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। इस बारे में संभागीय परिवहन अधिकारी के डी गौर का कहना है कि प्रदेश सरकार ने यह सब लोगों की सुविधा की दृष्टि से किया है। लर्निंग लाइसेंस छह महीने के लिए मान्य होगा, इसी अवधि में स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात नंबर आने पर प्रार्थी को आरटीओ आफिस आकर फोटो कराने के साथ-साथ हस्ताक्षर भी करने होंगे। इसी के पश्चात उन्हें लाइसेंस जारी हो सकेगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई व्यवस्था के अनुसार सारथी पॉर्टल पर अभ्यर्थी को आवेदन करना होगा। जिसमें उसे निर्धारित शुल्क के साथ-साथ आधार कार्ड का नंबर तथा जन्म का प्रमाण भी देना होगा। इसी के साथ-साथ टेस्ट के लिए कुछ सवाल ऑन लाइन होंगे, उनका उसी आधार पर जवाब देना होगा। टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होेते ही आवेदक के पास ऑन लाइन लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। जिसे वह अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकता है या फिर प्रिंट निकाल कर जरूरत के अनुसार सक्षम अधिकारी को दिखा सक ते हैं।
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पूर्व में लोगों को लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद फोटो तथा हस्ताक्षर के लिए आरटीओ कार्यालय जाना होता था लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। इस बारे में संभागीय परिवहन अधिकारी के डी गौर का कहना है कि प्रदेश सरकार ने यह सब लोगों की सुविधा की दृष्टि से किया है। लर्निंग लाइसेंस छह महीने के लिए मान्य होगा, इसी अवधि में स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात नंबर आने पर प्रार्थी को आरटीओ आफिस आकर फोटो कराने के साथ-साथ हस्ताक्षर भी करने होंगे। इसी के पश्चात उन्हें लाइसेंस जारी हो सकेगा।
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