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GST: हाईकोर्ट के सीधे चक्कर नहीं काटने होंगे, अब आगरा में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल
Sun, 28 Dec 2025 02:29 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 28 Dec 2025 02:29 PM IST
सार
अब आगरा में ट्रिब्यूनल खुलने से अलीगढ़ समेत आसपास के जिलों के व्यापारियों को एक सुलभ कानूनी मंच मिल जाएगा। क्षेत्रीय बेंच होने के कारण अब व्यापारियों का समय बचेगा और कानूनी प्रक्रिया पर होने वाला भारी खर्च भी कम होगा।
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जीएसटी
- फोटो : सांकेतिक
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विस्तार
अलीगढ़ के करीब 20 हजार जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। कर विवादों के निपटारे के लिए अब व्यापारियों को सीधे हाईकोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। आगरा में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की शुरुआत होने जा रही है, जो आगामी 21 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इसका स्वागत किया है।
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वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, विभाग की प्रथम अपील के बाद यदि व्यापारी असंतुष्ट होता था, तो उसे न्याय के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता था। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई लंबी खिंचने और भारी खर्च के कारण छोटे व मध्यम व्यापारियों को काफी परेशानी होती थी। अब आगरा में ट्रिब्यूनल खुलने से अलीगढ़ समेत आसपास के जिलों के व्यापारियों को एक सुलभ कानूनी मंच मिल जाएगा।
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क्षेत्रीय बेंच होने के कारण अब व्यापारियों का समय बचेगा और कानूनी प्रक्रिया पर होने वाला भारी खर्च भी कम होगा। व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय महामंत्री एवं महानगर अध्यक्ष सतीश महेश्वरी ने कहा कि लंबे समय से इस ट्रिब्यूनल की मांग की जा रही थी। अलीगढ़ के 20 हजार से अधिक पंजीकृत व्यापारियों के लिए यह निर्णय किसी वरदान से कम नहीं है।
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