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Triple murder case: समयपूर्व रिहाई की याचिका राज्पाल ने की नामंजूर, तीनों कैदी रहेंगे जेल में

Sun, 10 Dec 2023 11:00 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 10 Dec 2023 11:00 PM IST
सार

केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध कैदी जर्नादन, कालीचरन और सुभाष अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र के ईकरी गांव के निवासी हैं। तीनों ने अपने 12 साथियों के साथ मिलकर 28 जुलाई 1994 को घातक हथियारों की मदद से राम सिंह, वीरपाल, मंगल सिंह की हत्या कर दी थी।

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Governor rejected the petition for premature release in the triple murder case
आगरा जिला जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

करीब तीस साल पहले अलीगढ़ में तीन लोगों की हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों की समयपूर्व रिहाई की याचिका को राज्यपाल ने नामंजूर कर दिया है। शासन ने इसकी जानकारी कारागार मुख्यालय को दी है। तीनों वर्तमान में आगरा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 

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बता दें कि केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध कैदी जर्नादन, कालीचरन और सुभाष अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र के ईकरी गांव के निवासी हैं। तीनों ने अपने 12 साथियों के साथ मिलकर 28 जुलाई 1994 को घातक हथियारों की मदद से राम सिंह, वीरपाल, मंगल सिंह की हत्या कर दी थी। साथ ही, लौंगश्री नामक महिला को घायल कर दिया था। 
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वर्ष 2004 में अलीगढ़ के सत्र न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी यथावत रखा। तीनों की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर अलीगढ़ के जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीएम ने संस्तुति नहीं की थी।

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