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Aligarh News: रिजवान हत्याकांड में बहनोई समेत चार को उम्रकैद
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
रोरावर क्षेत्र के तेलीपाड़ा में वर्ष 2022 के रिजवान हत्याकांड में न्यायाधीश आराधना कुशवाहा ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषियों में रिजवान का बहनोई राशिद और उसके भाई फारूख, सलीम व शमशाद शामिल हैं, जिन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने और मारपीट के मामले में छह माह के कारावास से भी दंडित किया। राशिद को आयुध अधिनियम के तहत एक साल की अतिरिक्त सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार, 13 फरवरी 2022 की रात राशिद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर रिजवान की गर्दन पर चाकू से वार किया। परिजन उसे मलखान सिंह जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने हत्या, मारपीट और आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किए थे।
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अदालत ने प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने और मारपीट के मामले में छह माह के कारावास से भी दंडित किया। राशिद को आयुध अधिनियम के तहत एक साल की अतिरिक्त सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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अभियोजन के अनुसार, 13 फरवरी 2022 की रात राशिद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर रिजवान की गर्दन पर चाकू से वार किया। परिजन उसे मलखान सिंह जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने हत्या, मारपीट और आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किए थे।
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