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Aligarh News: देह व्यापार में चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
करीब दो दशक पहले क्वार्सी क्षेत्र में सामने आए देह व्यापार के मामले में अदालत ने चार दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-14 पीके जयंत की अदालत ने निरंजन सिंह, उसके बेटे रोहित, प्रेमपाल सिंह और भागवती उर्फ झांसी वाली रानी को दोषी ठहराते हुए जुर्माना भी लगाया है। मामले में दो महिलाओं को बरी कर दिया गया।
इस मामले की शुरुआत 17 दिसंबर 2006 को हुई थी। तत्कालीन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय एसएम पाठक ने इस संबंध में केस दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार, उस समय देहलीगेट क्षेत्र की एक युवती अपने पिता के साथ मजिस्ट्रेट के आवास पर पहुंची थी। उसने शिकायत की थी कि जनकपुरी पानी की टंकी के पास एक मकान में उसे करीब साढ़े तीन महीने से बंधक बनाकर रखा गया है और जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है।
युवती की शिकायत पर तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित गिरोह का खुलासा किया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। करीब 20 साल तक चले मुकदमे में अदालत ने निरंजन सिंह, उसके बेटे रोहित, बरौला जाफराबाद निवासी प्रेमपाल सिंह और भागवती उर्फ झांसी वाली रानी को दोषी करार दिया। अदालत ने निरंजन सिंह और रोहित पर नौ-नौ हजार रुपये, जबकि प्रेमपाल सिंह और भागवती पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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इस मामले की शुरुआत 17 दिसंबर 2006 को हुई थी। तत्कालीन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय एसएम पाठक ने इस संबंध में केस दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार, उस समय देहलीगेट क्षेत्र की एक युवती अपने पिता के साथ मजिस्ट्रेट के आवास पर पहुंची थी। उसने शिकायत की थी कि जनकपुरी पानी की टंकी के पास एक मकान में उसे करीब साढ़े तीन महीने से बंधक बनाकर रखा गया है और जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है।
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युवती की शिकायत पर तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित गिरोह का खुलासा किया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। करीब 20 साल तक चले मुकदमे में अदालत ने निरंजन सिंह, उसके बेटे रोहित, बरौला जाफराबाद निवासी प्रेमपाल सिंह और भागवती उर्फ झांसी वाली रानी को दोषी करार दिया। अदालत ने निरंजन सिंह और रोहित पर नौ-नौ हजार रुपये, जबकि प्रेमपाल सिंह और भागवती पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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