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Aligarh News: जलती हुई मिली पराली, पांच किसानों पर 25 हजार का जुर्माना

Mon, 23 Oct 2023 01:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 23 Oct 2023 01:02 AM IST
सार

एसडीएम खैर दिग्विजय सिंह ने बताया कि एनजीटी की धारा 24 व 26 के तहत खेत में फसल अपशिष्ट व पराली जलाना दंडनीय अपराध है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्व टीम को अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए है।

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Five farmers fined Rs 25,000 for burning stubble
पराली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तहसील प्रशासन पराली न जलाए जाने के लिए ग्रामीणों को लगातार जागरूक रहा रहा है। इसके बाद भी ग्रामीण पराली जला कर क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे है। 22 अक्तूबर को एसडीएम खैर ने पराली जलाए जाने की सूचना पर मौके पर जाकर जांच की। मौके पर पराली जलती हुई पाए जाने पर पांच किसानों पर जुर्माना लगाया।

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सूचना पर एसडीएम खैर दिग्विजय सिंह ने राजस्व टीम के साथ तहसील क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान विचपुरी निवासी किसान देवेन्द्र शर्मा पुत्र गिर्राज शर्मा, नगलिया सोफा निवासी ज्ञान प्रकाश शर्मा पुत्र छोटेलाल, सोफा निवासी जगपाल सिंह पुत्र लखपत सिंह व मदनलाल पुत्र खैमाराम, फतहगढी निवासी पन्ना सिंह पुत्र चंदी सिंह पराली जलाते हुए पाए गए।
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एसडीएम ने किसानों पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एसडीएम खैर दिग्विजय सिंह ने बताया कि एनजीटी की धारा 24 व 26 के तहत खेत में फसल अपशिष्ट व पराली जलाना दंडनीय अपराध है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्व टीम को अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए है।

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