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अलीगढ़ः सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को सजा
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महानगर के कोतवाली शहर इलाके में सौतेली नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को एडीजे विशेष पॉक्सो द्वितीय शिवानी सिंह की अदालत से सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि 19 अप्रैल 2018 को 15 वर्षीय किशोरी की मां ने घटना कोतवाली में दर्ज कराई थी। आरोप था कि किशोरी की मां ने पहले पति से तलाक के बाद आरोपी से दस वर्ष पूर्व विवाह किया था। पहले पति से उस पर एक 15 वर्षीय बेटी है, जबकि दूसरे पति से बेटा है।
18 अप्रैल 2018 को आरोपी पति उसकी बेटी को रात को सोते समय जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने बयान दिया कि आरोपी पहले से ही नशे की गोलियां खिलाकर एकांत में उसके साथ दुष्कर्म करता रहा है। मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी व चार्जशीट दायर करने की कार्रवाई की। न्यायालय ने आरोपी को सत्र परीक्षण के दौरान दोषी पाया और इसे पिता पुत्री के रिश्ते को दागदार करना बताया। न्यायालय ने दोषी पिता को दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माना राशि पीड़ित पक्ष को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि 19 अप्रैल 2018 को 15 वर्षीय किशोरी की मां ने घटना कोतवाली में दर्ज कराई थी। आरोप था कि किशोरी की मां ने पहले पति से तलाक के बाद आरोपी से दस वर्ष पूर्व विवाह किया था। पहले पति से उस पर एक 15 वर्षीय बेटी है, जबकि दूसरे पति से बेटा है।
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18 अप्रैल 2018 को आरोपी पति उसकी बेटी को रात को सोते समय जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने बयान दिया कि आरोपी पहले से ही नशे की गोलियां खिलाकर एकांत में उसके साथ दुष्कर्म करता रहा है। मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी व चार्जशीट दायर करने की कार्रवाई की। न्यायालय ने आरोपी को सत्र परीक्षण के दौरान दोषी पाया और इसे पिता पुत्री के रिश्ते को दागदार करना बताया। न्यायालय ने दोषी पिता को दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माना राशि पीड़ित पक्ष को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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