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कोरोनाः अब गांव-गांव खोजे जाएंगे परदेशी, बनेगी सूची

Tue, 31 Mar 2020 12:30 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 31 Mar 2020 12:30 AM IST
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Corona Virus
खेरेश्वर धाम चौराहे पर दिल्ली से पैदल लौट रहे लोग । - फोटो : CITY OFFICE

कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसी क्रम में देश-विदेश से लौट रहे अपनों की निगरानी का जिम्मा गांव में ग्राम प्रधान व शहर में वार्ड समिति-बीट सिपाही को सौंप दिया गया है।

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ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है और उन्हें घरों में कैद रहने की हिदायत दी जा रही है। जो लोग पिछले एक पखवाड़े में विदेश से लौटे हैं, वह अगर खुद सूचना नहीं देंगे तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है।
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यह निर्णय पलायन के बाद बने हालात पर काबू पाने के लिए लिया गया है। इधर, लॉकडाउन के आठवें दिन जिले में सोमवार को भी आठ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

इन तमाम विषयों पर सोमवार को मंडललायुक्त जीएस प्रियदर्शी-डीआईजी डॉ.प्रीतिंदर सिंह ने मंडल भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक कर उनको आदेश-निर्देश जारी किए। इस बैठक में मंडल स्तर के स्वास्थ्य व अन्य महकमों के सभी अधिकारी मौजूद रहे।
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दूसरी ओर आज से पुलिस प्रशासन के साथ ही एलआईयू की टीम भी बाजार में खाद्य सामग्री की कालाबाजारी करने वालों पर निगाह रखेगी। डीएम ने मोहल्लावार कमेटी गठित कर ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें सरकारी राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिल रही।

इन लोगों को राशन कार्ड के साथ ही राशन और तत्काल में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सरकारी सहायता राशि का भी लाभ दिया जाएगा। वहीं, सब्जियों की दरों की नई सूची भी जारी की गई है।

ग्राम प्रधानों को बिंदुवार दिशा-निर्देश
1. गांव से बाहर काम करने वालों पर पैनी नजर रखें।
2. गांव में फेरी वालों समेत अन्य बाहरी लोगों को न आने दें।
3. गांव में विदेश से लौटे व्यक्तियों की जानकारी तत्काल दें।
4. ग्रामीण अपने रिश्तेदारों को न बुलाएं, खुद भी किसी रिश्तेदारी में न जाएं।
5. गांव में कोई सामूहिक चौपाल न लगे।
6. बच्चों को घर से बाहर न खेलने दें।
7. गांव में किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजन न होने दें।
8-शादी, तिलक, मुंडन, भागवत कथा आदि जैसे कार्यक्रम स्थगित रहेंगे।
8. ग्रामीण हर हाल में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
9. खेतों में काम करने के दौरान आपस में दूरी बनाए रखने का ध्यान रखें।
10. खेतों में काम करने के लिए शहर से मजदूरों को न बुलाएं।

ये भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए
- उपनिदेशक खाद्य आपूर्ति पात्र परिवार को राशन पोर्टेबिलिटी कार्ड बनवाएं। उन्हें चिन्हित कर राशन कार्ड बनवाए ताकि उन्हें खाद्यान्न प्राप्त हो सके।
- पुलिस, नगर पंचायत, नगर निगम एवं आपूर्ति विभाग घुमंतू परिवारों की भी खाने-पीने की स्थायी व्यवस्था करें।
- उपनिदेशक पंचायतीराज अन्य जनपदों से अपने-अपने ग्राम में आ चुके ग्रामीणों का आंकड़ा तैयार करें। इन सभी की स्क्रीनिंग कर क्वारंटीन करें।
- अगर गांव में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी पहचान और सुरक्षा हो सके। गांवों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए स्प्रे और फॉगिंग की जाए।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी पान मसाला की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए। बिक्री एवं उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठान को सील कर दें।
- प्रोविजन स्टोर्स से होम डिलीवरी सुनिश्चित कराई जाए। कालाबाजारी एवं घटतौली रोकने को छापा कार्रवाई अमल में लाई जाए।
- औषधि प्रशासन दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। ओवररेटिंग अथवा ब्लैक मार्केटिंग न होने दी जाए।
- उपायुक्त श्रम पंजीकृत श्रमिकों के खाते में तत्काल शासन द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता राशि भेजें। श्रमिकों का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराएं।
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