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संदीप हत्याकांड में नहीं तय हो सके आरोप
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अलीगंज के लॉजिस्टिक कारोबारी व सीमेंट सप्लायर संदीप गुप्ता हत्याकांड में बुधवार को सभी दस आरोपियों पर आरोप तय करने की तारीख नियत थी, मगर बंदियों के पेशी पर न जाने के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। वहीं इस मुकदमे में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल ट्रांसपोर्टर राजीव अग्रवाल को अब एटा जेल शिफ्ट कर दिया गया है।
संदीप गुप्ता हत्याकांड का मुकदमा एडीजे-3 की अदालत में विचाराधीन है। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी के अनुसार मुख्य आरोपी शूटर प्रवीण बाजौता, जितेंद्र कंजा, प्रवीन का भाई प्रदीप के अलावा अन्य छह साजिश के आरोपी जेल से दीवानी पेशी पर लाए गए। सिर्फ राजीव को यहां नहीं लाया गया, मगर बंदियों के पेशी पर न आने के कारण बंदी अदालत में पेश नहीं हुए और आरोप तय होने की प्रक्रिया नहीं हो सकी। अब इस मामले में 20 जुलाई तारीख तय करते हुए सभी बंदियों को तलब किया है।
वहीं राजीव अग्रवाल को सुबह एटा जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस विषय में जेलर पीके सिंह ने बताया कि राजीव पर यहां दर्ज संदीप हत्याकांड व गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत होने के कारण उसे एटा जेल शिफ्ट किया गया है। वहां एटा में राजीव पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है। राजीव के अधिवक्ता ने बताया कि उस मुकदमे में भी जल्द रिहाई आदेश भेजा जाएगा।
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संदीप गुप्ता हत्याकांड का मुकदमा एडीजे-3 की अदालत में विचाराधीन है। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी के अनुसार मुख्य आरोपी शूटर प्रवीण बाजौता, जितेंद्र कंजा, प्रवीन का भाई प्रदीप के अलावा अन्य छह साजिश के आरोपी जेल से दीवानी पेशी पर लाए गए। सिर्फ राजीव को यहां नहीं लाया गया, मगर बंदियों के पेशी पर न आने के कारण बंदी अदालत में पेश नहीं हुए और आरोप तय होने की प्रक्रिया नहीं हो सकी। अब इस मामले में 20 जुलाई तारीख तय करते हुए सभी बंदियों को तलब किया है।
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वहीं राजीव अग्रवाल को सुबह एटा जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस विषय में जेलर पीके सिंह ने बताया कि राजीव पर यहां दर्ज संदीप हत्याकांड व गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत होने के कारण उसे एटा जेल शिफ्ट किया गया है। वहां एटा में राजीव पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है। राजीव के अधिवक्ता ने बताया कि उस मुकदमे में भी जल्द रिहाई आदेश भेजा जाएगा।
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